पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल के ग्रुप-बी चिकित्सा अधिकारी डॉ. वैभव अविनाश म्हस्के को ड्यूटी पर शराब के नशे में पाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है. शबनम न्यूज ने बताया कि इस घटना के कारण अस्पताल की आवश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न हुई थी. अस्पताल के अधिष्ठाता ने डॉ. म्हस्के के नशे में होने की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी थी.
शबनम न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. म्हस्के के निलंबन के आदेश महाराष्ट्र नागरिक सेवा (आचरण) नियम, 1979 (नियम 3 और 28) और महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (धारा 56 (1)) का उल्लंघन करने के लिए दिए गए हैं. महाराष्ट्र नागरिक सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1979 (नियम 4) और महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (धारा 56 (2)) के अनुसार निलंबन आदेश की तारीख से प्रभावी है. उनके खिलाफ महाराष्ट्र नागरिक सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1979 के नियम 8 के तहत विभागीय जांच को मंजूरी दी गई है.
अस्पताल प्रशासन को इस आदेश को लागू करने और पावती प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. जांच के लिए आरोप पत्र 15 दिनों के भीतर दाखिल करना अनिवार्य है. निलंबन अवधि के दौरान डॉ. म्हस्के को नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा. उन्हें निलंबन अवधि के दौरान कोई अन्य रोजगार या व्यवसाय करने की सख्त मनाही है. उन्हें हर महीने की 20 तारीख तक एक हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके पास कोई अन्य रोजगार नहीं है. उनका मुख्यालय पिंपरी में ही रहेगा और वे वरिष्ठों की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकते.











