पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) ने अनधिकृत निर्माणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संपत्ति पंजीकरण स्तर पर प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं। न्यूज़ PCMC के अनुसार, इसके तहत अनधिकृत निर्माणों की जानकारी मुद्रांक और पंजीकरण विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
इस जानकारी में रेड ज़ोन, बफर ज़ोन, ग्रीन बेल्ट, नदी की नीली और लाल बाढ़ रेखाओं, साथ ही आरक्षित स्थानों और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में संपत्तियों के सर्वेक्षण क्रमांक शामिल होंगे। महानगरपालिका ने कहा है कि इस जानकारी से ऐसे अनधिकृत निर्माणों में स्थित फ्लैटों और व्यावसायिक इकाइयों के खरीद-बिक्री लेनदेन के पंजीकरण को रोका जा सकेगा।
इस उपाय का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की आर्थिक धोखाधड़ी को रोकना है। पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के अनुसार, नागरिकों को ऐसी अनधिकृत संपत्तियां खरीदने से बचना चाहिए। पहले अनधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई के बावजूद नए निर्माण नहीं रुके, इसलिए यह नया दृष्टिकोण अपनाया गया है।
महानगरपालिका प्रशासन मुद्रांक और पंजीकरण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर इस उपाय को लागू कर रहा है। यह नई प्रणाली 7 अक्टूबर, 2026 से लागू होगी, जिससे अनधिकृत निर्माणों को शुरुआती चरण में ही रोका जा सकेगा।












