पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ने चिंचवड-मोई फाटा क्षेत्र में इंद्रायणी नदी की ब्लू फ्लड लाइन में स्थित 20 अवैध निर्माणों पर शुरू की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोक दिया है। न्यूज पीसीएमसी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 9 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
मोई फाटा के सर्वे क्रमांक 7, 8, 9 और 10 में ये निर्माण हैं। नदी के बाढ़ क्षेत्र में अवैध भूखंडों को तोड़ने और निर्माण करने के बारे में 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज की गई थी। इस शिकायत के बाद, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने तीन महीने के भीतर तोड़फोड़ की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था।
इस आदेश के खिलाफ संपत्ति मालिकों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपील को स्वीकार करते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के सहायक आयुक्त ने 29 सितंबर, 2026 को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के अगले आदेश आने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।




