अन्य राज्यों में पंजीकृत लग्जरी बसें महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र से अन्य राज्यों में यात्री परिवहन करते समय नियमों का पालन करती हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए यह विशेष अभियान शुरू किया गया था। आरटीओ के मोटर वाहन निरीक्षकों और सहायक निरीक्षकों ने यह जांच की।

जांच के दौरान अग्निशामक यंत्र न होना, क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाना, फिटनेस प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होना, उच्च सुरक्षा पंजीकरण संख्या प्लेट (एचएसआरपी) न होना, परमिट या ड्राइविंग लाइसेंस न होना, प्राथमिक उपचार पेटी न होना, यात्री बसों से माल ढुलाई करना और वाहन में अवैध बदलाव करने जैसे विभिन्न नियम उल्लंघन पाए गए।

मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के अनुसार 66 बसों पर कार्रवाई की गई। कुल 13.74 लाख रुपये के जुर्माने में से लगभग 10.57 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं।

आरटीओ ने लग्जरी बसों के चालकों और मालिकों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज अद्यतन रखें, वैध परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र साथ रखें और यात्री सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करें। कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि नियम उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।