यह कार्रवाई चांदखेड के जय महाराष्ट्र मित्र मंडल और ओझर्डे के शिवतेज मित्र मंडल के खिलाफ की गई है। पुलिस का आरोप है कि दोनों मंडलों ने निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाकर सार्वजनिक शांति भंग की है।
गणेशोत्सव के दौरान पुलिस आयुक्तालय सीमा में सार्वजनिक स्थानों पर उच्च क्षमता वाले डीजे, डॉल्बी और ध्वनि प्रदूषण करने वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस संबंध में मंडलों के पदाधिकारियों और डीजे चालकों-मालिकों को पहले ही लिखित निर्देश दिए गए थे।
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत 2 मामले दर्ज किए गए हैं। इस कार्रवाई में 8 डीजे स्पीकर, 2 मिक्सर, 2 एम्पलीफायर और 1 वाहन जब्त किया गया है।
यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई।










