पिंपरी-चिंचवड पुलिस आयुक्तालय द्वारा 14 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार, गणेशोत्सव के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर उच्च क्षमता वाले डीजे, डॉल्बी साउंड सिस्टम, लेजर लाइट और ध्वनि प्रदूषण करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।

इसके बावजूद, पुलिस ने पाया कि आनंदनगर की एक आंतरिक सड़क पर उच्च क्षमता वाले ध्वनि उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मामले में साउंड सिस्टम के मालिक, मैनेजर और सुपरवाइजर समेत तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

एक पुलिस सिपाही की शिकायत पर 24 सितंबर की रात चिंचवड पुलिस स्टेशन में सार्वजनिक शांति भंग करने का मामला दर्ज किया गया और तीनों को नोटिस जारी किया गया।

सहायक पुलिस निरीक्षक और महिला पुलिस उपनिरीक्षक के मार्गदर्शन में मामले की आगे की जांच जारी है।