लाइसेंस विभाग ने स्पष्ट किया कि मनपा की पूर्व अनुमति के बिना निजी जगह पर विज्ञापन बोर्ड लगाना नियमों के खिलाफ है। महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 244 और 245 तथा 2022 के आकाशचिन्ह और विज्ञापन नियमन नियमों के अनुसार ऐसे बोर्ड के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है।
शहर में अवैध विज्ञापन बोर्डों के कारण हो रहे विद्रूपीकरण को देखते हुए मनपा ने इनके खिलाफ अभियान शुरू किया है। इसके तहत इससे पहले ताथवडे, थरमैक्स चौक, समर्थ सहकारी बैंक की इमारत और चोवीसावाडी परिसर से बोर्ड हटाए जा चुके हैं।
पुनावले का यह बोर्ड विष्णुदेव नगर परिसर में लोहे के ढांचे के साथ लगाया गया था। लाइसेंस विभाग की टीम ने इसे पूरी तरह से हटा दिया।
मनपा ने विज्ञापन एजेंसियों को चेतावनी दी है कि भविष्य में अवैध बोर्ड लगाने पर उन्हें तुरंत हटा दिया जाएगा।










