कर निर्धारण एवं कर संकलन विभाग की समीक्षा बैठक में आयुक्त ने कर वसूली, बकाया, नई संपत्तियों के कर निर्धारण और लंबित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि बड़े पैमाने पर कर बकाया रखने वाली संपत्तियों पर 30 सितंबर के बाद जब्ती की कार्रवाई शुरू की जाए।
औद्योगिक, गैर-आवासीय, मिश्रित उपयोग वाली और अन्य बड़ी बकायेदार संपत्तियों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, उपायुक्त सचिन पवार और विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
महानगरपालिका ने बताया कि अब तक 592 करोड़ 74 लाख रुपये का संपत्ति कर जमा हो चुका है।
ऑनलाइन कर भरने वाले नागरिकों को सामान्य कर में 4 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, जिसके लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि है। मनपा ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय सीमा से पहले कर का भुगतान कर छूट का लाभ उठाएं और कार्रवाई से बचें।














